कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कर रहा था मादक पदार्थ की तस्करी, राजस्थान का युवक गिरफ्तार

डिवाइडर पर कार चढ़ाकर भाग रहा था, 57 किलो डोडाचूरा छिलका व कार जब्त

कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कर रहा था मादक पदार्थ की तस्करी, राजस्थान का युवक गिरफ्तार
पत्रकारवार्ता में जानकारी देते हुए रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला। समीप बैठे हैं बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान व माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव।

सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम। 
मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ के  लिए चलाए जा रहा है अभियान के तहत बिलपांक पुलिस ने कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर डोडा चूरा छिलका की तस्करी करते राजस्थान के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 57 किलो डोडाचूरा छिलका व कर जप्त की गई है।
    रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला ने पत्रकारवार्ता में  बताया कि एसपी अमित कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन व बिलपांक थाना प्रभारी अय्युब खान के नेतृत्व में टीम बनाकर मादक पदार्थ परिवहन में संलिप्त संदिग्ध लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए थे। बुधवार तड़के सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार नम्बर 23 बीएच 2401 के में मादक प्रदार्थ लेकर उज्जैन जिले के रुनिजा की तरफ से महू-नीमच हाइवे स्थित सात रुंडा फंटा होकर कहीं जाने वाला है। सूचना पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद आरोपी  37 वर्षीय मदनलाल बिशनोई पिता मोहनराम बिशनोई  निवासी सावल नगर डाबर लोहावट बिस्नावास जिला फलोदी (राजस्थान) कार लेकर आता दिखा, रोकने पर वह कार डिवाइडर पर चढ़ाकर तेजी से चलाकर बिरमावल की तरफ भागा।  पीछा कर उसे पकड़ा तथा कार की तलाशी ली गई तो पीछे वाली सीट पर प्लास्टिक के दो बोरे तथा डिक्की में भी दो बोरे पाए गए। बोरो को खोलकर चेक किया तो उनमें अफीम डोडा के छिलके पाए गए। इसके बाद मदनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
          परिचित की कार का कर रहा था इस्तेमाल
   थाना प्रभारी अय्यूब खान ने बताया कि पूछताछ करने पर आरोपी मदनलाल ने बताया कि कार पर जो नम्बर  23 बीएच 2401 की नम्बर प्लेट लगी है वह फर्जी है। कार मेरे परिचित  भवरसिंह के नाम से रजिस्टर्ड है  तथा कार का ओरिजनल नंबर आरजे 39 सीए 6337 है। फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग अपने बचाव के लिए कर जालसाजी करने पर उसके खिलाफ  बीएनएस की धारा 318 (4),  336 (3),  340(2),  341(2) बीएनएस व 192/196 एमवीएक्ट की धारा भी लगाई गई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि वह डोडाचूरा छिलका किससे लाया था तथा कहां ले जा रहा था। टीम में  एसआई रामसिंह खपेड, दिनेश राठौर,  एएसआई अरविंद भंवरेला, आरक्षक रोशन राठौर, श्यामदयाल राठौर भी शामिल थे।