सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, धरना प्रदर्शन, रैली आदि पर रोक, संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर भी प्रतिबंध

-ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित, प्रतिबन्धों के आदेशों का उल्लंघन करने वालो पर की जाएगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, धरना प्रदर्शन, रैली आदि पर रोक, संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर भी प्रतिबंध
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सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
जिले में अमन, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडीएम एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा आगामी 2 माह तक  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने, धरना प्रदर्शन, रैली आदि पर  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, सांप्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, twitter, facebook, whatsapp इत्यादि social media पर सांप्रदायिक संदेश आदि पोस्ट करने,  पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलूस आदि तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर। भी प्रतिबंध लगाया गया है।
         जारी आदेश के अनुसार  ग्राम बांगरोद स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के  डिपो के आसपास 02 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह के नैनो (250 ग्राम से कम या बराबर), माइक्रो (250 ग्राम से अधिक किन्तु 02 किलोग्राम से कम या बराबर), स्मॉल (02 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलाग्राम से कम या बराबर), मीडियम (25 किलोग्राम से अधिक किन्तु 150 किलोग्राम से कम या बराबर), और लार्ज ड्रोन (10 किलोग्राम से अधिक) के संचालन को प्रतिबंधित गया है।  सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन संचालन को नियंत्रित करने के लिए रेड जोन चिन्हित कर Digital Sky Platform App के माध्यम से दर्शित किये जाते है। ड्रोन नियम 2021 में नियम 3 (स) में क्रमशः ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-
1. ग्रीन जोन :- ग्रीन जोन भूमि क्षेत्र या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र से 400 फीट या 120 मीटर की उर्ध्वाधर दूरी तक के वायुक्षेत्र , जिसे मानव रहित वायुयान प्रणाली प्रचलनों के लिए वायुक्षेत्र के मानचित्र में रेड जोन या येलो जोन के रूप में नामित नहीं किया गया है और किसी प्रचालनिक हवाई अड्डे की परिधी से 08 किमी और 12 किमी की क्षैत्रिज दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट या 60 मीटर के वायुक्षेत्र में स्थित है।  
2. येलो जोन :- येलो जोन का अर्थ है भारत के भूमि क्षेत्रों या प्रादेशिक जल परिभाषित आयामों के हवाई क्षेत्र से है। जिसके भीतर मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन प्रतिबंधित है, और इसके लिए संबंधित हवाई या यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी। विनिर्दिष्ट ग्रीन जोन में 400 फीट या 120 मीटर से ऊपर का हवाई क्षेत्र और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 08 किमी और 12 किमी की पार्श्व दूरी के बीच स्थिति क्षेत्र में 200 फीट या 60 मीटर से ऊपर के हवाई क्षेत्र को येलो-जोन के रूप में नामित किया जाएगा।
3. रेड जोन :-  रेड जोन का अर्थ है भारत के भूमि क्षेत्रों या क्षेत्रीय जल के ऊपर, या भारत के क्षेत्रीय जल से परे केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, कोई स्थपना या अधिसूचित बंदरगाह सीमा में परिभाषित आयामो का हवाई क्षेत्र, जिसके भीतर केन्द्र सरकार द्वारा मानव-रहित विमान प्रणाली संचालन की अनुमति होगी।
         यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।