समझौता कराने गए पूर्व सरपंच की लाठी से वार कर हत्या

रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, आरोपित दो भाइयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

समझौता कराने गए पूर्व सरपंच की लाठी से वार कर हत्या
मेडिकल हॉस्पिटल स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस को जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच वरसिंह के पुत्र आबू। इनसेट पूर्व सरपंच वरसिंह भाभर

सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।  
    जिले के बाजना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनगढ़ पीठ के पूर्व सरपंच 63 वर्षीय वरसिंह भाभर निवासी रतनगढ़ पीठ की लाठी से वार हत्या कर दी गई। वे दूसरों के बीच  रुपयों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में अपने बेटे से भी विवाद होने पर समझौता कराने गए थे। तभी एक युवक ने उन्हें पकड़ा और उसके भाई ने उन पर लाठी से वार कर दिया। इससे वे घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था,  जहां उनकी मौत हो गई। बाजना पुलिस ने मामले में दो आरोपित भाइयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
       पूर्व सरपंच के बडे पुत्र आबू भाभर ने सर्च इंडिया न्यूज को बताया कि हमारे रिश्तेदार ग्राम रतनगढ़ पीठ के आरोपित रितेश भाभर ने गांव के हरसन को कुछ रुपए उधार दिए थे। 4 जुलाई की  सुबह  रितेश ने हरसन से रुपयों की मांग की हरसन ने कहा कि अभी नहीं है, कंल रुपए दे देगा। इसी बीच रितेश हरसन को मारने लगा तो मेरे छोटे भाई गजानन (गजेंद्र)  ने बीच-बचाव मिया तथा रितेश से कहा कि हरसन कंल रुपए दे देगा। इस पर रितेश व उसके भाई ने गजानन से मारपीट की थी। इसके बाद शाम को आरोपित हमारे घर के बाहर आए तथा गजानन को धमकी देने लगे कि जान से मार कर फेंक देंगे। पिता वरसिंह समझाने गए तो उन्हें भी धमकी दी कि तू नहीं समझाएगा तो तुझे भी मार देंगे। धमकी देकर आरोपित चले गए थे।
      समझौता कराते उसके पहले ही पिता से कर दी मारपीट
       पुत्र आबू भाभर ने बताया कि दूसरे दिन मेरे पिता पूर्व सरपंच वरसिंह भाभर आरोपित रितेश से अपने बेटे का समझौता कराने गए थे। वे अन्य लोगों के साथ बैठ कर बातचीत कर रहे थे, तभी आरोपितों ने विवाद किया तथा रितेश के भाई आरोपित मुकेश ने वरसिंह को पकड़ लिया तथा रितेश ने उन पर लाठी से वार कर मारपीट की। इससे वरसिंह घायल हो गए। उन्हें हम बाजना के सरकारी अस्पताल ले गए थे, वहां से पिता को मेडिकल कालेज रेफर किया था, जहां सोमवार दोपहर वरसिंह ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया।
                      हत्या की धारा बढ़ेगी
      पुलिस ने वरसिंह के साथ हुई मारपीट के मामले में उनके पुत्र आबू की रिपोर्ट पर आरोपित रितेश भाभर व उसके भाई मुकेश के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115 (2), 351 (3) व 3 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया था। वरसिंह की मृत्यु के बाद अब प्रकरण में हत्या की धारा 103 बढ़ाई जाएगी।