नाचने के विवाद में चाकू से किया था जानलेवा हमला, पांच वर्ष की सजा
चाकू मारने के दौरान अभियुक्त को भी लगी थी चोट
✍सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम ।
न्यायालय ने विवाह समारोह के दौरान नाचते समय धक्का लगने के विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त 26 वर्षीय जितेंद्र डामर पिता रामा डामर निवासी ग्राम प्रीतमनगर को भादंवि की धारा 307 में पांच वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया।
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी राहुल निवासी ग्राम सरवनी जागीर 24 फरवरी 2020 को अपने भाई सोनू के पिकअप वाहन से भाई सोनू व साथी धर्मेंद्र वसुनिया, गगन गिरवाल, कालू कटारिया व भोला भूरिया के साथ दोस्त घनश्याम निनामा की बहन यशोदा की शादी में ग्राम सरवड़ गया था। विवाह समारोह में नाचने के दौरान दुल्हन यशोदा की बुआ के पुत्र अभियुक्त जितेंद्र डामर से धक्का लगने की बात को लेकर कहा-सूनी हो गई थी। इस पर जितेंद्र ने राहुल के साथ गाली-गलौच की थी, गाली-गलौच करने से मना करने पर जितेंद्र ने जेब से चाकू निकालकर राहुल जान से मारने की नियत से राहुल की गर्दन व सीने पर हमला कर दिया था। इससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था। चाकू मारने के दौरान जितेंद्र के हाथ में भी चोट आ थी। राहुल के भाई सोनू व अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया था तथा राहुल को जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया था। बिलपांक पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दूसरे गिन अभियुक्त जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।