जानलेना हमला करने पर युवक को 7 वर्ष की सजा, कुल्हाड़ी से किया था हमला

शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर किया था हमला, न्यायालय ने दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया

जानलेना हमला करने पर युवक को 7 वर्ष की सजा, कुल्हाड़ी से किया था हमला
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✍ सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।

न्यायालय ने युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले  में आरोपी 37 वर्षीय रईस उर्फ दांती पिता रउफ खान निवासी खातीपुरा क्षेत्र (शेरानीपुरा) को सात वर्ष की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया।

      अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी शोयब खान 7 जून 2024 की रात करीब 10.15 बजे शेरानीपुरा कब्रिस्तान के पास स्थित ईट भट्टे के समीप बैठा हुआ था। कुछ दूरी पर अरशद खान व फाजिल खान भी बैठे हुए थे।  अभियुक्त रईस ने वहां पहुंचकर शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांगे की तो फरियादी शोएब ने कहा कि उसके पास अभी रुपए नहीं है। तब अभियुक्त बोला था कि उसका नाम चलता है, रुपये तो देना होगें। फरियादी द्वारा रुपये देने से मना किया तो अभियुक्त  रईस ने गाली-गलौच कर शोएब के सिर पर  कुल्हाड़ी  मार दी थी, इससे वह घायल हो गया था। अरशद खान और फाजिल खान ने बीच बचाव किया था। इसी बीच अन्य लोग भी वहां पहुंच गए थे। इसके बाद  शोयब को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।  स्टेशन रोड पुलिस ने रईस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चालन न्यायालय में  प्रस्तुत किया था, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2025 को फैसला सुनाया।