गोवंश का वाहन रोकने पर टक्कर मारकर किया था हत्या का प्रयास, दो आरोपी गिरफ्तार, पांच की तलाश
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✍ सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र के ग्राम कोट़डी में गोवंश से भरे पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास करने पर वाहन चालक द्वारा एक ग्रामीण युवक को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पांच अन्य आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार 04 अप्रैल 2026 को ग्राम कोटड़ी में कुछ लोग बोरेलो पिकअप वाहन (एमपी-09/जीजी-5259) में गोवंश भरकर वध के लिए ले जा रहे है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस व ग्रामीणों ने गोवंश से भरा वाहन रोकनेका प्रयास किया तो वाहन चालक ने ग्रामीण पप्पूसिंह को वाहन से टक्कर मार दी थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। टक्कर मारने के बाद चालक व वाहन में सवार उसका साथी वाहन छोड़कर भाग गए। वहीं गोवंश से भरे वाहन की कार में सवार उनके अन्य साथी पायलेटिंग कर रहे थे, वे कार लेकर भाग निकले थे। पुलिस ने पिकअप वाहन जब्त कर आरोपियों के खिलाफ गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9, मध्य प्रदेश कृषि उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा धारा 11 (1) (डी) एवं बीएनएस की धारा 109 (1), 3 (5) में प्रकरण दर्ज किया था। वाहन में तीन बैल व तीन कैड़े पाए थे। एसपी अमित कुमार के निर्देशन, एएसपी विवेक कुमार लाल एवं आलोट एसडीओपी पल्लवी गौड़ के मार्गदर्शन में आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई। ताल थाना प्रभारी स्वराज डाबी के नेतृत्व में टीम गठित ने आरोपियों की खोजबीन शूरू की तथा आसूचना संकलन एवं ई-रक्षक एप की सहायता से आरोपियों की पहचान कर सात में दो आरोपी 26 वर्षीय नारायण पिता शंकरलाल जायसवाल निवासी नयापुरा कानवन जिला धार और 23 वर्षीय राधेश्याम पिता गोवर्धन निवासी ग्राम खंडीगारा थाना कानवन जिला धार को गिरफ्तार कर लिया।
कार भी जब्त, गिरफ्तार आरोपी पुलिस रिमांड पर
पुलिस के अनुसार जांच में पाया गया कि मामले में अर्जुन, दिलीप, विजयसिंह, कचरू व बद्रीसिंह नामक व्यक्ति भी शामिल थे। उक्त पांचों की तलाश की जा रही है। वहीं पायलेटिंग में लगी कार (एमपी-09/ डब्ल्यूसी-9680) को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी राधेश्याम व नारायण को 06 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 08 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए है। आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। टीम में एसआई मोहम्मद अय्यूब खान, आरक्षक राहुल, सैनिक दौलतसिंह भी शामिल थे।