रील बनाते समय हंसी-मजाक के दौरान गलतफहमी में चाकू मारकर की थी युवक की हत्या, आरोपी को उम्र कैद की सजा

मृतक और उसके दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तभी आरोपी ने विवाद कर चाकू से कर दिया था हमला

रील बनाते समय हंसी-मजाक के दौरान गलतफहमी में चाकू मारकर की थी युवक की हत्या, आरोपी को उम्र कैद की सजा
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सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
न्यायालय ने चाकू मारकर युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी 25 वर्षीय रामलाल गोधा पिता कालू गोधा निवासी ग्राम सांवलिया रुंडी थाना दीनदयाल नगर को भादंवि की धारा  302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने सुनाया।
       प्रकरण यह है कि 15 अप्रैल 2024 को ग्राम कोठडी में पूना की बहन भूलीबाई की शादी का कार्यक्रम था। दूल्हा प्रदीप पुत्र रामचंद्र निनामा निवासी ग्राम जामथून से बारात लेकर पहुंचा था। सुबह करीब आठ बजे फेरे हो चुके थे तथा सुबह करीब 11.30 बजे भोजन कार्यक्रम चल रहा था। दुल्हन का पड़ोसी 24 वर्षीय प्रवेश चरपोटा पुत्र कालू चरपोटा  कार्यक्रम स्थल के समीप अपने मामा पप्पू निनामा के घर के पीछे दोस्त  मुकेश मईड़ा व सरपंच निनामा के साथ बैठा हुआ था। इसी बीच प्रवेश के मोबाइल फोन से उसका दोस्त मुकेश मईड़ा रील बना रहा था। वहीं कुछ दूरी पर आरोपित रामलाल गोदा अपने एक साथी के साथ खाट पर बैठा हुवा था। रील बनाते हुए मुकेश ने प्रवेश से कहा कि तेरे मोबाइल फोन का कैमरा अच्छा है, कैमरे की बात को लेकर हंसी-मजाक चल रही तथा मुकेश व प्रवेश के बीच कहासुनी चल रही थी। तभी आरोपी रामलाल गोधा ने प्रवेश से कहा था कि तुम गाली किसे दे रहे हो। प्रवेश ने कहा कि हम तीनों आपस में बात कर रहे है, तुम्हें कुछ नहीं बोला है। इसी बीच आरोपी रामलाल गोधा प्रवेश के साथ गाली-गलोच करने लगा। प्रवेश ने गाली-गलोच करने से मना किया तो रामलाल गोधा ने पेंट की जेब से चाकू निकालकर कहा था कि तुझे चिर दुंगा, प्रवेश के साथी रामलाल को पकड़ा पाते, इसके पहले ही उसने प्रवेश के पेट पर चाकू से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी बीच गांव का देवीलाल चारेल भी वहां पहुंच गया था तथा उसने रामलाल को पकड़ा तो रामलाल पुन: प्रवेश को चाकू मारने लगा था। रामलाल को रोकने पर देवीलाल के हाथ में चोट आई थी। बीच-बचाव कर घायल प्रवेश को सैलाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, वहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने के दौरान प्रवेश की मौत हो गई थी। डाक्टर ने परीक्षण कर प्रवेश को मृत घोषित किया था। सैलाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रामलाल को गिरफ्तार कर लिया था। तत्कालीन थाना प्रभारी अय्यूब खान ने विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने की।
                             दोनों सजा साथ चलेगी
     लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 15 साक्षियों के कथन कराए गए तथा 24 दस्तावेजी साक्ष्य एवं आर्टिकल पेश किए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने रामलाल गोधा को भादंवि की धारा 320 में उम्रकैद की सजा व दो हजार रुपए जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट की धारा 24 (1-ख) में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया। दोनों सजा साथ चलेगी।