स्कूल में छात्रा की चोटी काटने के मामले में शिक्षक को कलेक्टर ने किया दंडित, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी
दस माह पुराना है मामला, पहले शिक्षक को किया था निलंबित

सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
करीब दस माह पहले सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा की चोटी काटने के मामले में अब आरोपित शिक्षक वीरसिंह मईडा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति की दीर्घशास्ति से दण्डित किया है।
जिला जनसम्पर्क कार्यालय से जारी प्रेस रीलिज के अनुसार ग्राम प्राथमिक विद्यालय क्रमांक-2 सेमलखेडी (शासकीय हाई स्कूल नायन) के सहायक शिक्षक वीरसिंह मईडा द्वारा 4 सिंतंबर 2024 को नशे की हालत में कक्षा 5वी की छात्रा प की चोटी काटी गई थी। तब मामला संज्ञान में आने पर वीरसिंह को कलेक्टर ने तत्काल निलंबित किया था। निलंबन के बाद उसके खिलाफ एफआईआर भी की गई थी। विभागीय जांच के बाद 10 जुलाई 2025 को कलेक्टर राजेश बाथम ने शिक्षक वीरसिंह मईडा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दीर्घशास्ति से दण्डित किया है।
वीडियो हुआ था वायरल
आरोपित शिक्षक वीरसिंह ने 4 सितम्बर 2024 को स्कूल में पढ़ने आई एक छात्रा की कैंची से चोटी काट दी थी। इस दौरान छात्रा रोते हुए खड़ी रही। छात्रा के रोने की आवाज सुनकर पास में रहने वाला एक व्यक्ति वहां पहुंचा था तथा घटना का वीडियो बना लिया था। दूसरे दिन वीडियो वायरल होने पर मामला प्रकाश में आया था तथा ग्रामीणों ने पुलिस में भी शिकायत की थी।