मादक पदार्थ की तस्करी के दो आरोपियों को छह-छह वर्ष की सजा, बाइक पर अफीम ले जाते किया गया था गिरफ्तार
- एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया
✍ सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायलय रतलाम ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अभियुक्त 31 वर्षीय अर्जुन सूर्यवंशी निवासी ग्राम करवाखेड़ी और 45 वर्षीय कमल प्रजापत निवासी ग्राम आक्याकला को एनडीपीएस एक्ट की धारा 08 सहपठित धारा 18 में छह-छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला विशेष न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने सुनाया।
सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि अनुसार 16 जनवरी 2021 को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ नीमच कार्यालय में पदस्त तत्कालीन एएसआई नरेंद्र सिंह पंवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अर्जुन सूर्यवंशी पिता पूरालाल सूर्यंवंशी निवासी ग्राम करवाखेड़ी और कमल प्रजापत पिता रामेश्वर प्रजापत बाइक (एमपी-43-ईई-3039) पर सवार होकर प्लास्टिक की थैली में करीब दो किलो अफीम लेकर रतलाम जिले के ग्राम करवाखेडी-ताल मार्ग से होकर मंडावल फंटे पर किसी तस्कर को देने के लिए जाने वाले हैं। सूचना पर उन्होंने दल केसात मंडावल फंटे के पास स्थित पुलिस के समीप पहुंचकर नाकाबंदी की थी। कुछ देर बाद दोनों अर्जुन व कमल बाइक पर आते दिखे तो उन्हें रोककर तलासी ली गई तो उनके पास प्लास्टिक की थैली में दो किलो अफीम पाई गई थी। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर अफीम जब्त कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद अभियुक्त अर्जुन व कमल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एफएसएल रिपोर्ट सकारात्मक होने के आधार पर अभियुक्त अर्जुन व कमल को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की तरफ पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार वसुनिया ने की।