भाजपा नेता के फार्म हाउस व नमकीन दुकान में चोरी, नाबालिग छात्र से आप्रकृतिक कृत्य करने पर युवक को 20 वर्ष की सजा
फार्म हाउस से चोर एसी मशीन, गिजर,आरो सिस्टम, मिक्सर आदि भी ले गए
✍सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
जिले के जावरा नगर में शुक्रवार व शनिवार की दरमियानी रात चोरों ने भाजपा नेता प्रदीप चौधरी के फार्म हाउस व एक नमकीन की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फार्म हाउस से चोर करीब एक किलो वजनी चांदी के जेवर, 12 हजार रुपये नकद, कपड़े व अन्य सामान चुराकर ले गए। वहीं नमकीन की दुकान से चोर 70 हजार रुपये से अधिक चुराकर ले गए।
जानकारी के अनुसार भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी का जावरा के औद्योगिक क्षेत्र में फार्म हाउस है। फार्म हाउस पर चौकीदार देवीलाल गुर्जर व उसकी पत्नी रहते हैं। वे दोनों 28 अगस्त की शाम किसी काम से कहीं गए थे। फार्म हाउस पर कोई नहीं था। रात में चोर पीछे की दीवार में लगी एससी मशीन निकालकर एक कमरे में पहुंचे तथा वहां रखी अलमारी, दराज व अन्य स्थानों पर रखे सामान व कपडे बिखेर दिए। चोर वहां से चौकादार के करीब एक किलो वजनी चांदी के जेवर, 12 हजार रुपये, एसी मशीन, मिक्सर, गिजर, आरओ सिस्टम, कुछ कपड़े आदि चुराकर ले गए। वहीं रात में ही चोर जावरा के स्टेशन रोड स्थित रेलवे फाटक के पास स्थित नमकीन की एक दुकान का ताला तोड़कर वहां से 70 हजार रुपए से अधिक ले गए। चोरों ने पास में स्थित एक किराना दुकान में भी चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन इंटरलॉक नहीं तोड़ पाए तथा खाली हाथ लौट गए। सूचना मिलने पर शनिवार सुबह पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तथा सीसीटीवी कैमरे चेक किए। रात तक चोरों का पता नहीं चल पाया था। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। भाजपा नेता प्रदीप चौधरी ने पुलिस अधिकारियों से वारदात का शीघ्र पर्दाफास कर चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कमरे में बंद कर बालक से किया था
अप्राकृतिक कृत्य, युवक को 20 वर्ष की सजा
रतलाम । पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने करीब 13 वर्षीय बालक (छात्र) के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में अभियुक्त 24 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जोगी पिता गोपाल उर्फ पुरालाल नायक निवासी कल्याणपुरा जिला प्रतापगढ़ ( राजस्थान) हाल मुकाम ग्राम गुणावद, को पाक्सों एक्ट की धारा 3/4 (2) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया। उसे भादंवि की धारा 367, 377 व 342 में 10-10 वर्ष के सश्रम कारवास की सजा तथा क्रमश: पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना तथा धारा 506 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये का जुर्माना से भी दंडित किया गया। फैसला विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया।
सहायक निदेशक व जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि एक गांव के सातवीं कक्षा के छात्र (बालक) ने 23 अगस्त 2023 को नामली थाने पर रिपोर्ट की थी कि चार दिन पहले वह तथा उसका दोस्त आधी छुट्टी होने पर दोपहर में स्कूल से घर जा आ रहे थे। रास्ते में दोस्त पीपल के पेड) के पास बैठा था तथा वह नदी की तरफ फ्रेस होने गया था। फ्रेश होकर आते समय रास्ते में जितेंद्र नायक ने उसे पकड़ लिया तथा उसके हाथ-पैर रस्सी से तथा मुंह रूमाल बांधकर उसे उठाकर एक घर में ले गया था तथा धमकी दी थी कि आवाज करेगा तो चाकू मार दूंगा। इसके बाद उसे कमरे में बंद कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। कुछ देर बाद दोस्त उसे तलाश करता आया था तो जोगी कमरे से निकलकर भाग गया था। पुलिस ने जितेंद्र नायक उर्फ गोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद जितेंद्र नायक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर 29 अगस्त को जितेंद्र नायक उर्फ गोपी को दंडित किया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने की।