खेत में तलवार से हमला कर की थी चचेरे भाई की हत्या, आरोपी को आजावीन कारावास की सजा

- पत्नी पर बुरी नियत रखने की शंका में की थी हत्या, न्यायालय ने आरोपी को पांच हजार का जुर्माना से भी किया दंडित 

खेत में तलवार से हमला कर की थी चचेरे भाई की हत्या, आरोपी को आजावीन कारावास की सजा
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✍  सर्च इंडिया न्यूज, रतलाम।
 न्यायालय ने तलवार मार कर अपने चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी 32 वर्षीय राकेश मईड़ा पिता दौला मईड़ा निवासी ग्राम गोवर्धनपुरा (सैलाना) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने सुनाया।  
      सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यावार ने बताया कि 04 दिसंबर 2022 को बापू मईड़ा पिता नगजी मईडा निवासी गोवर्धनपुरा जिला रतलाम ने सैलाना थाने पर पदस्थ तत्कालीन एसआई डीएस सोलकी को बताया था कि वह ग्राम गोवर्धनपुरा रहता है। उसके दो भाई राजू मईड़ा व कैलाश मईड़ा है। तीनों की शादी हो गई है और तीनों अलग-अलग रहते हैं। उसका भाई 30 वर्षीय राजू मईडा आडवानिया के छोगालाल पाटीदार के खेत पर सिंचाई तथा हाली का काम करता है। वह रात में सिंचाई करने खेत पर गया था। दूसरे दिन सुबह 04 दिसंबर 2022 को उसे सुरेश पिता बाबू निवासी गोवर्धनपुरा ने सुबह आठ बजे बताया कि उसका भाई राजू ग्राम अडवानिया के छोगालाल पाटीदार के खेत पर बनी झोपड़ी के बाहर उल्टा पड़ा हुआ है और कोई हरकत नहीं कर रहा है। सूचना पर वे छोगालाल पाटीदार के खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजू मईड़ा वहां पड़ा हुआ था। उसके मुंह, बांये जबड़े, कान, गले और बांये पेट की तरफ चोट लगी होकर खून निकल रहा था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके भाई की धारदार हथियार से किसी ने हत्या की है। पुलिस ने घटना स्थल की प्रारंभिक जांच कर राजू के शव का पोस्टमार्टम कराया था। इसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की थी।   
                पूछताछ में हुआ था खुलासा    
      विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजू मईड़ा की हत्या उसके चचेरे भाई आरोपी राकेश मईड़ा ने की हैं और वह बाइक लेकर इंदौर की तरफ गया है। तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक मंडलोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोजबीन कर राकेश मईड़ा को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया था कि मेरी पत्नी पर राजू मईड़ा बुरी नियत रखता था, इसके कारण उसने तलवार मारकर उसकी हत्या की है। इसके बाद उसकी बाइक व उसकी निशानदेही पर तलवार जब्त की गई थी।  पुलिस ने उक्त प्रकरण को चिन्हित, जघन्य व सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोलेडन राय ने की।